Palak Mata Pita Yojana : गुजरात सरकार ने अनाथ बच्चो की शिक्षा और देखभाल के लिए पालक माता पिता योजना शुरू की है इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है और उनकी देखभाल और पढाई का जिम्मा उनके रिश्तेदार निभा रहे है उन्हें 3 हज़ार रूपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी. इस आर्टिकल में हम इस योजना से जुडी सभी जानकारी साझा करने वाले है
पालक माता पिता योजना में मिलने वाली राशि का उपयोग पालक बच्चे की शिक्षा और पालन पोषण में खर्च कर सकेंगे जिससे उन्हें माता पिता के ना रहने पर भी अच्छी परवरिस मिल सके. बहुत से ऐसे परिवार है जो गरीबी के चलते अपने सगे संबंधियों के बच्चो का ख्याल ठीक प्रकार से रखने में असमर्थ है ऐसे पालको को सरकार द्वारा दी जा आर्थिक सहायता राशि से काफी मदद मिलेगी. balak mata pita yojana
Palak Mata Pita Yojana Gujrat overview
योजना का नाम | पालक माता पिता योजना |
शुरू की | गुजरात सरकार |
लाभार्थी | प्रदेश के अनाथ बच्चे |
सहायता राशि | 3000 रूपए प्रतिमाह |
ऑनलाइन आवेदन लिंक | esamajkalyan.gujrat.gov.in |
पालक माता पिता योजना क्या है
पालक माता पिता योजना ऐसे बच्चो के लिए शुरू की गयी है जिनके माता पिता नहीं है यानी जो अनाथ हो चुके है. ऐसे बच्चो की देखभाल का जिम्मा उनके रिश्तेदार चाचा चाची , मामा मामी या काका काकी संभालते है. इनमे कुछ ऐसे भी लोग है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इन अनाथ बच्चो की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते ऐसे लोगो की सहायता के लिए सरकार मदद के लिए आगे आई है. अनाथ बच्चो की देखभाल के लिए सरकार 3000 रूपए की सहायता प्रदान कर रही है.
पालक माता पिता सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग बच्चो की शिक्षा, पोषण और अन्य जरुरत पूरा करने के लिए कर पाएंगे. बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रूपए प्रतिमाह DBT के माध्यम से मिलता रहेगा. जिससे ये अनाथ बच्चे भी सामान्य जीवन जी सके. पालक माता पिता की वार्षिक आय 27 हज़ार रूपए से कम है वे योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
यदि पिता का स्वर्गवास हो गया है और माँ ने दूसरा ब्याह कर लिया है ऐसी स्थिति में भी बच्चो का पालन पोषण के लिए योजना में आवेदन कर सकते है. यदि माँ ने दूसरी शादी नहीं की है तोह योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
पालक माता पिता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए
- लाभार्थी बच्चे की आयु 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- जिनके पिता नहीं है या माता ने दूसरा विवाह कर लिया है ऐसे बच्चे भी योजना के लिए पात्र होंगे
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 3 से 6 वर्ष तक के बच्चो को आंगनबाड़ी में प्रवेश दिलवाना होगा
- 6 वर्ष से ऊपर के बच्चो को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलवाना होगा
- पालक की वार्षिक आय ग्रामीण 27 हज़ार शहरी 36 हज़ार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
पालक माता पिता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- आय का प्रमाण
- माता पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र
- पालक और बच्चे का संयुक्त खाता
- माता की दूसरी शादी होने पर विवाह का प्रमाणपत्र
ऐसे करे योजना के लिए आवेदन
पालक माता पिता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक सम्बंधित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या फिर ऑफलाइन करना चाहते है तोह अपने क्षेत्र के समाज कल्याण अधिकारी या जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है. योजना का आवेदन फॉर्म आप पीडीऍफ़ फॉर्मेट में ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है.
सहायता राशि पालक माता पिता और बच्चे के संयुक्त खाते में ट्रांसफर की जाएगी. योजना का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जायेगा. योजना का लाभ प्राप्त करते रहने के लिए बच्चे का शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला कराना अनिवार्य है था इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा है अगर ऐसा नहीं किया गया तोह सहायता राशि की रकम रोकी जा सकती है.
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