Mukhyamantri Gramin Awas Yojana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवार जिनके पास अभी तक रहने के लिए खुद का मकान नहीं है उन्हें राज्य सरकार प्लाट प्रदान करेगी जिससे उनका भी अपने मकान का सपना पूरा हो सके.यदि आप भी बीपीएल परिवार से आते है तोह इस योजना का लाभ उठा सकते है. इस पोस्ट में हम इस योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
उदेश्य | बीपीएल परिवारों को 100 गज का प्लाट देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक पोर्टल लिंक | https://hfa.haryana.gov.in/mmgaye/site/application |
हरियाणा सरकार राज्य के गरीब एवं वंचित वर्ग के परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 50 से 100 गज का प्लाट दे रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को जिनके पास खुद का मकान नहीं है उन्हें इस योजना के तहत 100 गज का प्लाट दिया जायेगा वही महाग्राम में आने वाले लोगो को 50 गज का प्लाट दिया जायेगा.
हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 13 अगस्त 2024 को योजना का पोर्टल भी लांच कर दिया है.राज्य सरकार ने प्रदेश के लगभग साढ़े सात हज़ार से ज्यादा बीपीएल परिवारों को जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हज़ार रूपए से कम है उन्हें इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है. जिन परिवारों को प्लाट नहीं मिल पाए है उन्हें सरकार की तरफ से एक लाख रूपए की राशि दिए जाने की घोषणा हुई है जिससे वे इस धनराशि के माध्यम से अपने लिए प्लाट के सके.
जिन परिवारों को केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान प्राप्त करने का लाभ नहीं मिल पाया है उन सभी लोगो को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस नयी आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) से लाभ मिल पायेगा.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की सभी श्रोतो से सालाना आय 1.8 लाख रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक का पहले से कोई भी मकान उसके नाम पर नहीं होना चाहिए.
- जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला उन्हें योजना का लाभ दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए दस्तावेज
ग्रामीण आवास योजना में प्लाट प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज मौजूद होने चाहिए जिनकी लिस्ट निम्नलिखित है.
- आधार कार्ड
- फॅमिली आईडी
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
हरियाणा ग्रामीण आवास योजना आवेदन कैसे करे
हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में प्लाट प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदनकर्ता के पास फॅमिली आईडी नंबर होना अनिवार्य है. यदि आपकी फॅमिली आईडी नहीं बनी तोह आवेदन करने से पहले बनवा ले. आवास योजना आवेदन की अधिक जानकारी के लिए आप सरकार द्वारा लांच किये गए पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/ पर विजिट करे. आप इस नंबर 0172 3520001 पर कॉल कर भी योजना सम्बन्धी जानकारी हासिल कर सकते है.
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