Ekal Mahila Swarojgar Yojana : देवभूमि उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ने महिलायों के लिए नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है एकल महिला स्वरोजगार योजना. इस योजना का उदेश्य प्रदेश की महिलायों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना है. इस पोस्ट में हम योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकरी देने वाले है यदि आप भी उत्तराखंड की निवासी महिला है और इस योजना का लाभ लेना चाहती है तोह इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े
Ekal Mahila Swarojgar Yojana
उत्तरखंड एक पहाड़ी राज्य है यहाँ के लोग अक्सर रोजगार की तलाश में दुसरे राज्यों की ओर रुख करते है आर्थिक तंगी के कारन ये अपने क्षेत्र में अपना खुद का रोजगार नहीं कर पाते खासकर एकल महिलाये जिन्हें सबसे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की चिंता है. ऐसी ही महिलायों की मदद के लिए उत्तरखंड सरकार ने हाथ बढाया है अब इन्हें अपने क्षेत्र में अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा की है इस योजना के तहत प्रदेश की महिलायों को एक लाख रूपए तक का नया रोजगार शुरू करने पर सरकार की ओर से 50 फीसदी अनुदान मिलेगा. इस अनुदान राशि का उपयोग कर प्रदेश की गरीब महिलाये भी अपना छोटा मोटा व्यापर शुरू कर पाएंगी जिससे उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे ठंग से हो सके और उन्हें गाँव से पलायन ना करना पड़े.
सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना में पहले 25 से 45 वर्ष तक की एकल महिलायों को ही शामिल किया गया था लेकिन बाद में सरकार ने उम्र सीमा में परिवर्तन को स्वीकृति दे दी. अब इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की एकल महिला – अविवाहित, तलाकशुदा, किन्नर या एसिड अटैक पीड़ित व अन्य एकल महिला को एक लाख रूपए तक पर अनुदान राशि का लाभ मिलेगा.
एकल महिला स्वरोजगार योजना का उदेश्य
एकल महिलाये जिनका परिवार में कोई सहारा नहीं है उनकी जिंदगी को बेहतर और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए ये एकल महिला स्वरोजगार योजना काफी कारगर साबित होगी अभी तक एकल महिलायों को जीविका चलाने के लिए या तोह आस पास में नौकरी की तलाश करनी पड़ती थी या पलायन करना पड़ता था. इस योजना से प्रदेश की लगभग पांच लाख महिलायों को लाभ होगा इस योजना के लिए सरकार ने 10 करोड़ की बजट राशि रखी है.
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एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- domicile certificate
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल
- राशन कार्ड
- एफिडेविट
- जाति प्रमाणपत्र
- शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- महिला को उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
- इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है.जिस महिला को अन्य किसी योजना के माध्यम से पेंशन प्राप्त हो रही है वो योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
- योजना का लाभ अविवाहित महिला, तलाकशुदा, एसिड अटैक पीड़ित व अन्य एकल महिला ही उठा सकती है.
- आर्थिक रूप से कमजोर स्वयं का रोजगार करने की इच्छुक महिलाएं ही योजना का लाभ ले सकती है.
- महिला के पास योजना से सम्बंधित सभी दस्तावेज मौजूद होने चाहिए.सरकारी या गैर सरकरी उपक्रम में कार्यत महिला को योजना में शामिल नहीं किया जायेगा.
एकल महिला स्वरोजगार योजना में आवेदन करना चाहते है तोह हम आपको बता दे सरकार ने अभी इसके लिए कोई आधिकारिक वेबसाइट लांच नहीं की है इस योजना के जल्द ही क्रियावहन की संभावना है इसके लिए सरकार ने सम्बंधित विभाग को इस योजना को जल्द लागु करने का आदेश दे दिया है.