Samuhik Vivah Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेटीयों के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है इन्ही में से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग की बेटी के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है जिससे गरीबी के कारन इनके विवाह में आ रही अडचनों को दूर किया सके. इस आर्टिकल में हम इस स्कीम से जुडी सभी जानकारी विस्तार से देने वाले है.
सामूहिक विवाह योजना क्या है
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यूपी सरकार द्वारा चलायी जा रही एक कल्याणकारी योजना है जिसमे आर्थिक रूप से कमजोर और निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए सरकार 51 हज़ार रूपए की सहायता राशि प्रदान करती है इस राशि का उपयोग विवाह के आयोजन , शादी के लिए उपहार और दूल्हा दुल्हन के लिए कपडे गहने इत्यादि सामग्री पर खर्च के लिए मिलता है. गरीब परिवार के बेटियों का विवाह का आयोजन अच्छे प्रकार से हो और उन्हें पैसो की कमी के कारन विवाह में कोई बाधा ना आये इसके लिए सरकार ये योजना लेकर आई है.
सामूहिक विवाह योजना का उदेश्य
यूपी राज्य सरकार ने प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर गरीब बेटीयों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है इस योजना में तलाकशुदा विधवा महिला की पुनर्विवाह के लिए भी सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है. योजना का मुख्य उदेश्य गरीब वर्ग की बेटियों की शादी में सहायता करना है जिससे उन्हें विवाह में आने वाली आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े. सरकार गरीब जोड़े के विवाह के लिए 51 हज़ार रूपए की मदद करती है.
किन लोगो को मिलेगा योजना का फायदा
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है
- आवेदक कन्या की आयु 18 साल से अधिक और वर की आयु 21 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए
- इस योजना में अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग शामिल है
- आवेदक की कुल पारिवारिक आय सालाना 2 लाख रूपए से कम होनी चाहिए
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
योजना के लाभ के लिए जरुरी दस्तावेजो की सूची
- आधार कार्ड (वर व वधू)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- कन्या परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- वर-वधू की फोटो
कितनी मिलेगी सहायता राशि
इस योजना के अंतर्गत कुल 51 हज़ार रूपए की धनराशि प्रदान की जाती है. जिसमे कन्या के बैंक खाते में 35 हज़ार रूपए की राशि भेजी जाती है. शेष 10 हज़ार रूपए विवाह के उपहार की लिए मिलते है और 6 हज़ार रूपए विवाह समारोह के आयोजन खर्च के लिए दिए जाते है.
ऐसे करे योजना के लिए आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है आवेदक योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते है. वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन के लिंक पर क्लिक करना है सबसे पहले आपका अपना आधार के वाई सी पूरा करना है इसके लिए आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक otp भेजा जाता है जिसे आपको वेरीफाई करना होगा इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमे आपको पूरा विवरण सही – सही भरकर फॉर्म को सबमिट कर देना है.
फॉर्म सबमिट करने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जायेगा इस नंबर के जरिये आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर पाएंगे. ऑफलाइन आप समाज कल्याण कार्यलय में भी अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते है.
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