Disability Pension Scheme : हरियाणा सरकार दिव्यांगो को हर महीने देगी आर्थिक सहायता राशि

Disability Pension Scheme : हरियाणा सरकार ने राज्य के विकलांगजनों के लिए पेंशन योजना चालू की है इस योजना के तहत 60 फीसदी से ज्यादा विकलांगता की केटेगरी में शामिल 18 वर्ष से अधिक उम्र के भाई बहनों को हरियाणा सरकार प्रत्येक माह भत्ता राशि प्रदान की जाएगी. योजना का मुख्य उदेश्य गरीब और समाज के वंचित दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है. यदि आप भी हरियाणा के मूल निवासी है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तोह आपकी सहयता के लिए हम इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करने वाले है.

विकलांगता पेंशन योजना , हरियाणा

योजना का नाम विकलांगता पेंशन योजना
शुरू की गयी हरियाणा राज्य सरकार
विभाग सामाजिक कल्याण योजना विभाग
लाभार्थी असमर्थ पेंशनर
उदेश्य वित्तीय सहायता
भत्ता राशि 1800 रूपए प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in

विकलांगता पेंशन योजना क्या है ?

हरियाणा सरकार प्रदेश के गरीब और वंचित विकलांग लोगो की सहायता के लिए बड़ी सराहनीय पहल की है. राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग जनों को हर महीने महीने वित्तीय मदद प्रदान करेगी. इस योजना (Disability Pension Scheme) में जो भी लोग 60 फीसदी से ज्यादा की विकलांगता क्ष्रेणी में आते है ऐसे लोगो को सरकार हर महीने 1800 रूपए की पेंशन प्राणदान करेगी. पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए. पेंशन राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी. आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए.

इस योजना के अंतर्गत पूर्णरूप से दृष्टिबाधित, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित, ओर्थोपेडिक विकलांगता 60 प्रतिशत से ज्यादा, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा. विकलांगता पेंशन योजना (Disability Pension Scheme) का लाभ पाने के लिए आपके पास जन्म तिथि का कोई वैध प्रमाणपत्र जोकि योजना के अंतर्गत मान्य हो होना अनिवार्य है. विकलांगता पेंशन योजना का मुख्य उदेश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों तक मादा पहुँचाना है.

विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए.
  • आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदन की तारीख से कम से तीन वर्ष से हरियाणा का निवासी होना जरुरी है.
  • आवेदक की सभी श्रोतो से आय अकुशल कामगार की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होना चाहिए.
  • विकलांगता की क्ष्रेणी 60 से 100 फीसदी तक होनी चाहिए

नि:शक्ता का प्रकार

  1. अन्धता
  2. निम्न दृष्टि
  3. कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति
  4. श्रवण शक्ति का हास
  5. मानसिक मंदता
  6. मानसिक रुगंता
  7. गति विषयक दिव्यांगता

किसी भी अन्य सरकारी योजना से भत्ता राशि प्राप्त कर रहे या फण्ड वगैरह से पेंशन प्राप्तकर्ता योजना के पात्र नहीं होंगे.

विकलांगता पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. वोटर कार्ड
  3. प्रमाणित संस्था द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र
  4. आय का प्रमाणपत्र
  5. जन्म तिथि प्रमाणपत्र
  6. परिवार आईडी नंबर
  7. पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो
  8. बैंक पासबुक

Disability Pension Scheme आवेदन प्रक्रिया

विकलांगता पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन कर सकते है. आप योजना का फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते है. ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करे.

  • Disability Pension Scheme का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप https://socialjusticehry.gov.in वेबसाइट पर जाये
  • “Services/Scheme” के विकल्प पर जाकर “Forms” के आप्शन को चुने
  • अब आपके सामने “Application form for disability pension” का फॉर्म का आप्शन आ जायेगा
  • इस लिंक पर क्लिक कर PDF format में फॉर्म को डाउनलोड करले
  • इस फॉर्म का प्रिंट निकालकर सभी जानकारी सही – सही भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न कर समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कराये.
  • आपके फॉर्म के सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी

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